मुंबई 14 जुलाई ( पीटीआई ) निजता के मौलिक अधिकार में भुला दिए जाने का अधिकार शामिल है । बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालत के रजिस्ट्री विभाग को रिकॉर्ड से एक व्यक्ति का नाम और विवरण हटाने का आदेश दिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था ।
उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता ने पिछले सप्ताह आदेशों में कहा था कि एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही रद्द हो जाने के बाद इंटरनेट पर उससे संबंधित जानकारी को जीवित रखने से कोई जनहित की सेवा नहीं की जा सकती है ।
यह आदेश एक 37 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय के महापंजीयक को अपने मामले में पारित निर्णयों और आदेशों के सार्वजनिक रूप से सुलभ डिजिटल संस्करणों में अपना नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरण छिपाने का निर्देश देने की मांग की गई थी जो उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।
याचिका के अनुसार नागपुर पुलिस ने 2017 में उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया । बाद में पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल कर लिया गया और उस व्यक्ति ने 2017 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की, जिसे अदालत ने अनुमति दी ।
व्यक्ति ने अपनी याचिका में दावा किया कि पूरी तरह से कानूनी रूप से दोषमुक्त होने के बावजूद अदालत के आदेशों के अप्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं और नियमित पेशेवर और शैक्षिक पृष्ठभूमि की जांच के दौरान सामने आते रहते हैं जो उनके करियर की प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत कलंक भी पैदा करते हैं ।
उस व्यक्ति ने भुला दिए जाने के अपने मौलिक अधिकार को लागू करने की कोशिश की ।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि निजता के अधिकार की अवधारणा में विस्मृत होने का अधिकार शामिल है ।
हालांकि सूचना तक पहुंच लोकतंत्र का एक मौलिक पहलू है - इसे जनता के सूचना के अधिकार को व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार के साथ संतुलित करने की आवश्यकता से अलग नहीं किया जा सकता है ।
पीठ ने कहा कि याचिका को इस तथ्य पर विचार करते हुए अनुमति दी जानी चाहिए कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच विवाद को अब सौहार्दपूर्ण तरीके से हल कर लिया गया है ।
इसने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री विभाग को अपने सभी रिकॉर्ड से याचिकाकर्ता का नाम हटाने का निर्देश दिया ।
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