नई दिल्ली 10 जुलाई ( पीटीआई ) विमानन निगरानी एजेंसी डीजीसीए ने एक नियामक फाइलिंग के अनुसार खतरनाक वस्तुओं के संचालन से संबंधित कुछ प्रावधानों के संबंध में चूक के लिए इंडिगो को एक चेतावनी पत्र जारी किया है ।
इस संबंध में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( डीजीसीए ) द्वारा एयरलाइन को एक चेतावनी पत्र जारी किया गया है ।
यह पत्र जनवरी 2026 में रिपोर्ट की गई उड़ान के आगमन के बाद जमीन पर पाए गए माल के रिसाव से संबंधित है और विमान ( खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई नियम 2026 ) के तहत कुछ प्रावधानों के साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं ( एस. ओ. पी. एस. ) से विचलन के संबंध में बाद के लेखा परीक्षा निष्कर्षों से संबंधित है ।
हालांकि, विशिष्ट विवरण का खुलासा नहीं किया गया था ।
विमान में खतरनाक वस्तुओं को संभालने और ले जाने के लिए सख्त नियम हैं ।
इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने फाइलिंग में कहा कि डी. जी. सी. ए. के निर्देशानुसार कंपनी को इस संबंध में की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ।
एयरलाइन ने कहा कि इसके वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है ।
प्रकटीकरण में देरी अनजाने में हुई थी और उपरोक्त पत्र की प्राप्ति से संबंधित विवरणों के आंतरिक संचार में देरी के कारण हुई थी ।
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