नई दिल्ली - दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के उत्तर - पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की सनसनीखेज हत्या के लिए दोषी ठहराया ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह हुसैन सहित कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे और उनमें से पांच को दोषी ठहराया ।
अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में आपराधिक बल प्रयोग और हत्या का दोषी पाया ।
यह मामला अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है ।
उनके अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात अंकित शर्मा फिर से बाहर निकलने से पहले 25 फरवरी 2020 को कार्यालय से घर लौटे थे ।
जब वह लंबे समय तक वापस नहीं आया तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे सूचित किया कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है और उसके शव को चांद बाग पुलिया क्षेत्र में एक मस्जिद के पास खजुरी खास नाले में फेंक दिया गया है ।
शर्मा का शव बाद में नाले से बरामद किया गया ।
अपनी शिकायत में रविंदर कुमार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या आप के तत्कालीन पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी । इसमें कहा गया है कि वे कथित तौर पर हुसैन के कार्यालय में एकत्र हुए थे और हत्या के बाद अंकित के शव का निपटारा कर दिया गया था ।
मामले में हुसैन का नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था ।
24 मार्च 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए ।
अन्य अभियुक्तों में हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान नजीम कासिम समीर खान अनस फिरोज जावेद गुलफाम शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंताजिम उर्फ मूसा शामिल हैं ।
अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था जो घातक हथियारों से लैस दंगों को भड़काने, हत्या और आपराधिक साजिश के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित थी ।
हुसैन पर सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने और बयान देने का भी आरोप लगाया गया था ।
यह घटना फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में नागरिकता ( संशोधन अधिनियम ) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई थी ।
पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं से चिह्नित झड़पों में 53 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे ।
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