बरूईपुर में 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के बाद एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट - पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार सीपीआईएम नेता लहेक अली को सोमवार को यहां की एक अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया ।
विशेष लोक अभियोजक निवास चटर्जी ने अदालत के समक्ष अली की 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उसके खिलाफ उकसाने वाले बयान देने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट - पीटकर हत्या कर दी गई और रेलवे संपत्ति को नष्ट करने सहित हिंसा हुई ।
बरूईपुर अदालत के न्यायाधीश ने अली की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे आठ दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया ।
सीपीआईएम नेता के वकील ने अली के लिए जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि आरोप मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित थे ।
अली को दक्षिण 24 परगना जिले के सुरज्यपुर में लड़की के बलात्कार और हत्या के विरोध के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में रविवार रात गिरफ्तार किया गया था ।
लड़की के लापता होने के एक दिन बाद 5 जुलाई को एक तालाब से नाबालिग के शव की बरामदगी के बाद अशांति हुई जब वह अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने गई थी ।
अली ने सी. पी. आई. एम. के उम्मीदवार के रूप में बरुईपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था ।
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