महाराजगंज ( 10 जुलाई ) यहाँ की एक अदालत ने 2023 में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।
विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो ) विनोद कुमार ने मामले में मोहम्मद शरीफ को दोषी ठहराया और गुरुवार को उस पर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया ।
सहायक जिला सरकार के वकील विजय नारायण सिंह ने कहा कि यदि आरोपी जुर्माना जमा करने में विफल रहता है तो उसे अतिरिक्त छह महीने की जेल होगी ।
वकील ने कहा कि यह घटना जिले में 1 फरवरी 2023 को हुई थी ।
लड़की के पिता की शिकायत के बाद शरीफ के खिलाफ कानून की प्रासंगिक धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण ( पॉक्सो अधिनियम ) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था ।
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