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यूपी की अदालत ने 2013 में पति की हत्या के मामले में महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई

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यूपी की अदालत ने 2013 में पति की हत्या के मामले में महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई

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लखीमपुर खीरी ( 11 जुलाई ) एक स्थानीय अदालत ने 2013 में घरेलू विवाद के बाद अपने पति की हत्या के लिए एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गौतम ने शुक्रवार को सजा की घोषणा करते हुए दोषी सुनीता कपिल कटियार पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया । कटियार के अनुसार, सुनीता ने 13 नवंबर 2013 को राजापुर बेनी गांव में अपने पति रीतराम पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया । रीतराम के भतीजे सर्वेश ने सुनीता कटियार को फंसाते हुए हत्या का मामला दर्ज किया था । मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के कई गवाह मुकर गए. हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य और दलीलों के आधार पर अदालत ने सुनीता को हत्या का दोषी ठहराया ।

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