ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को 31.43 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जबकि आगे के वाहन के बहुत करीब रहने के लिए उसे 15 प्रतिशत लापरवाही का दोषी ठहराया है ।
मंगलवार को अपने आदेश में एम. ए. सी. टी. ने दुर्घटना में शामिल एक टेंपो के मालिक और उसके बीमाकर्ता को याचिका की तारीख से पीड़ित राजाराम नारायण म्हात्रे के परिवार को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ संयुक्त रूप से और अलग - अलग राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया ।
आदेश के अनुसार म्हात्रे 25 दिसंबर 2020 को पुणे - नासिक सड़क पर आयशर टेंपो के पीछे अपनी इनोवा चला रहा था, जब टेंपो चालक ने अचानक बिना किसी संकेत या संकेत के ब्रेक लगा दिए । म्हात्रे की कार टेंपो से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई ।
जबकि बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि म्हात्रे दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था क्योंकि उसने वाहन को पीछे से टक्कर मार दी न्यायाधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने कहा कि दोनों चालकों ने जिम्मेदारी साझा की ।
न्यायाधिकरण ने यह भी नोट किया कि म्हात्रे ने टेंपो और अपनी इनोवा कार के बीच सुरक्षित दूरी नहीं रखी ।
टेंपो चालक की लापरवाही का 85 प्रतिशत और म्हात्रे की लापरवाही का 15 प्रतिशत आंकलन करते हुए न्यायाधिकरण ने शुरू में कुल मुआवजे की गणना 36.98 लाख रुपये की ।
म्हात्रे की अंशदायी लापरवाही को ध्यान में रखते हुए इसने विरोधियों को 31.43 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया ।
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