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धमकी भरे भाषण का मामलाः टीएमसी के अभिषेक आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए

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धमकी भरे भाषण का मामलाः टीएमसी के अभिषेक आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए

Abhishek Banerjee

Editorial

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान अपने कथित धमकी भरे भाषण की जांच के लिए अपनी आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए बुधवार को निर्धारित समय पर टी. एम. सी. सांसद अभिषेक बनर्जी बिधाननगर अदालत के मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए । बनर्जी ने बिधाननगर अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें उन्हें बुधवार को सुबह 10 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था । विधाननगर एस. डी. जे. एम. अदालत में लोक अभियोजक मोहम्मद साबिर अली ने कहा कि टी. एम. सी. सांसद निर्धारित समय पर अपनी आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए । न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने मंगलवार को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी । उच्च न्यायालय ने 21 मई को बनर्जी को राज्य विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान अप्रैल में एक सार्वजनिक सभा में उनकी कथित टिप्पणियों के संबंध में प्राथमिकी के संबंध में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी । उच्च न्यायालय ने तब बनर्जी को जांच में सहयोग करने और उसकी अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया था । डायमंड हार्बर के सांसद ने 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले एक सार्वजनिक सभा में एक प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपनी कथित धमकी भरी टिप्पणियों के लिए प्राथमिकी को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की है ।

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