श्रीनगर पुलिस ने कहा कि गुरुवार को यहां दो कथित मादक पदार्थ विक्रेताओं की लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये की संपत्ति को मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ ( एन. डी. पी. एस. एक्ट ) के तहत कुर्क किया गया ।
उन्होंने कहा कि चल रहे'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान'के हिस्से के रूप में कार्रवाई रैनावारी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई थी ।
एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के माध्यम से अर्जित संपत्ति को लक्षित करके मादक पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है ।
उन्होंने कहा कि पहली कुर्क की गई संपत्ति तुज्जगरी मोहल्ला नौहट्टा के निवासी जहूर अहमद शेख की है ।
उन्होंने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में लगभग 65 लाख रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य के साथ पांच मरले भूमि पर निर्मित तीन मंजिला आवासीय घर शामिल है ।
आरोपी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दो मामलों और नौहट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज आबकारी अधिनियम के तहत 48 मामलों में शामिल था ।
दूसरी संपत्ति कांद मोहल्ला दल रैनावारी के निवासी बिलाल अहमद कांद की है ।
इस संपत्ति में पांच मरले भूमि के साथ - साथ एक मंजिला अस्थायी संरचना है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रुपये है ।
प्रवक्ता ने कहा कि दोनों संपत्तियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 68 - एफ. के तहत कुर्क किया गया था, जिसकी पहचान मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से उत्पन्न अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी ।
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