National

ओ. एफ. सी. डी. मामलाः एस. आई. सी. सी. एल. प्रबंधकों को एस. ए. टी. राहत के खिलाफ एस. ई. बी. आई. की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा

Editorial2 min read
Share
ओ. एफ. सी. डी. मामलाः एस. आई. सी. सी. एल. प्रबंधकों को एस. ए. टी. राहत के खिलाफ एस. ई. बी. आई. की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा

Supreme Court of India

Editorial

नई दिल्ली 12 जुलाई ( पीटीआई ) उच्चतम न्यायालय 13 जुलाई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( एसईबीआई ) की एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें कंपनी से संबंधित लंबित मामलों के साथ मामले को टैग किया गया है । शीर्ष अदालत ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( एसआईसीसीएल ) के प्रबंधकों और कंपनी सचिव को राहत देने वाले प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के एक हिस्से को चुनौती दी थी । मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ बाजार नियामक की याचिका पर सुनवाई करेगी । शीर्ष न्यायालय ने सभी लंबित सहारा मामलों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें निवेशकों को धन की वापसी भी शामिल है । 18 जून को शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की और सहारा समूह के चार अधिकारियों को नोटिस जारी किए । शीर्ष अदालत के वकील ने उनसे जवाब मांगते हुए कहा था कि वे 13 जुलाई तक अपना जवाबी - हलफनामा दायर करें । 9 मार्च को एम. पी. एन. एल. ने फैसला सुनाया कि शीर्ष अदालत ने दावा किया कि एस. आई. सी. सी. एल. के प्रबंधकों द्वारा एसआई. आई. एल. एल. कंपनी के लगभग चार करोड़ रुपये के डिबेंचरों के संबंध में दायर की गई ऐसी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी के प्रबंधकों ने एसआई. आइ. सी. आई. ली. के निदेशक और प्रबंधकों द्वारा उनके पास जमा किए गए लगभग तीन करोड़ रुपये के अवैध डिबेंचर के रूप में जमा करने की अनुमति दी थी ।

Get Swadesi News in your inbox

Top stories, mandi prices, weather alerts — once a day, in your language. Free, no spam.

Related Locations