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केरल के मुख्यमंत्री ने अभियोजन की मंजूरी में न्यायपालिका की भूमिका पर अकादमिक प्रश्न को हरी झंडी दिखाई

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केरल के मुख्यमंत्री ने अभियोजन की मंजूरी में न्यायपालिका की भूमिका पर अकादमिक प्रश्न को हरी झंडी दिखाई

Kerala Chief Minister V D Satheesan

Editorial

तिरुवनंतपुरम 8 जुलाई ( पीटीआई ) केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने बुधवार को कहा कि हालांकि सरकार के पास अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति है, लेकिन एक " शैक्षणिक प्रश्न " था कि क्या न्यायपालिका द्वारा इस अधिकार को छीन लिया जा रहा था । सतीसन ने यह टिप्पणी 2015 के भ्रष्टाचार के एक मामले में केरल राज्य काजू विकास निगम ( के. एस. सी. डी. सी. ) के पूर्व अध्यक्ष और आई. एन. टी. यू. सी. के राज्य अध्यक्ष आर. चंद्रशेखरन सहित अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार द्वारा शुरू में सी. बी. आई. को जारी किए गए मंजूरी आदेश के बारे में सवालों का जवाब देते हुए की । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक मंजूरी आदेश गलत पाया गया और इसलिए अदालत को एक सही संस्करण दिया गया । उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, " हमने अदालत को वह आदेश नहीं दिया । जब हमने देखा कि आदेश में कुछ गड़बड़ है तो हमने इसे अदालत को नहीं दिया । हमने अदालत को सही आदेश दिया । " उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में सरकार ने मंजूरी देने का फैसला किया क्योंकि उसे प्रथम दृष्टया पता चला कि एक मामला बनाया गया था । उन्होंने तर्क दिया कि पिनाराई विजयन सरकार ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन हमने ऐसा किया, भले ही पार्टी का एक सदस्य इसमें शामिल हो । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कुछ " गंभीर कानूनी सवाल " उठाता है । उन्होंने कहा, " कानून के तहत सरकार को अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार है । इसलिए एक अकादमिक सवाल है कि क्या सरकार के अधिकार को न्यायपालिका द्वारा लिया जा रहा है । हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं । " इस बीच केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार में एक आई. ए. एस. अधिकारी के. बिजू को अदालत के संज्ञान में लाए जाने के बाद पहले मंजूरी आदेश की सामग्री पर अवमानना नोटिस जारी किया । न्यायमूर्ति ए. बदरूद्दीन ने कहा कि वह संबंधित अधिकारी को नहीं बख्शेंगे क्योंकि वह 2 जुलाई को जारी पहले मंजूरी आदेश में न्यायपालिका को दोषी ठहरा रहे थे । अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारी - के. बीजू - मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा था । इसने अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए । अदालत कोल्लम के मूल निवासी कडकमपल्ली मनोज द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में के. एस. सी. डी. सी. अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सी. बी. आई. को मंजूरी देने के संबंध में उसके निर्देशों का पालन नहीं किया गया । भ्रष्टाचार का मामला 2015 का है जब सी. बी. आई. ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद के. एस. सी. डी. सी. में कथित अनियमितताओं का मामला दर्ज किया था । अपनी जाँच पूरी करने के बाद एजेंसी ने के. एस. सी. डी. सी. के पूर्व अध्यक्ष आर. चंद्रशेखरन सहित अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी । इसके बाद मनोज ने सीबीआई को अभियोजन की मंजूरी देने के उसके निर्देशों को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया । पी. टी. आई. एच. एम. पी. ए. डी. बी.

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