ठाणे 14 जुलाई ( पीटीआई ) महाराष्ट्र में कल्याण - डोम्बिवली नगर निगम ( केडीएमसी ) ने अपने ठोस कचरे को संसाधित करने में कथित रूप से विफल रहने और खुले में कचरा फेंकने के लिए एक आवास परियोजना पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है ।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि के. डी. एम. सी. को कई शिकायतें मिली थीं कि टिटवाला स्थित हाउसिंग सोसाइटी की कचरा संग्रह और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा अक्सर काम नहीं कर रही थी और बंद रही ।
नगर निकाय ने कहा कि परियोजना विकसित करने वाली कंपनी के खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के बाद कार्रवाई की गई ।
9 जुलाई को परिसर के निरीक्षण से पता चला कि आवास परियोजना में अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र चालू नहीं था ।
राज्य के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत बड़ी आवास समितियों को अपने परिसरों में उत्पन्न कचरे को संसाधित करने और वैज्ञानिक रूप से निपटाने की आवश्यकता है ।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि नागरिक निकाय द्वारा पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद आवास परियोजना वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रही ।
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