जम्मूः एन. आई. ए. की एक विशेष अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से संबंधित एक मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर - ए - तैयबा के पाकिस्तान स्थित प्रमुख हाफ़िज़ सईद के खिलाफ गैर - जमानती वारंट जारी किया है ।
पहलगाम आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करने के दो दिन बाद 8 जुलाई को एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया था ।
भारत और अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित सईद को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है ।
जम्मू में विशेष एन. आई. ए. अदालत के समक्ष दायर पूरक आरोप पत्र में 76 वर्षीय सईद पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता और प्रतिबंधित लश्कर - ए - तैयबा ( एल. ई. टी. ) और उसके छद्म मोर्चे द रेजिस्टेंस फ्रंट ( टी. आर. एफ. ) के प्रमुख के रूप में आरोप लगाया गया है । उन पर भारतीय न्याय संहिता ( बी. एन. एस. 2023 ) और गैरकानूनी गतिविधियों ( रोकथाम अधिनियम ) 1967 के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
अदालत के आदेश के अनुसार एन. आई. ए. ने अदालत को सूचित किया कि फरार आतंकवादी सईद, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का निवासी है, पहलगाम आतंकवादी हमले का आरोपी है और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है । एजेंसी ने मामले में आगे की कार्यवाही शुरू करने और आगे की किसी भी जांच में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसके खिलाफ एक गैर - जमानती वारंट जारी करने की मांग की ।
आदेश में कहा गया है, " आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ ( सईद ) एक निष्पक्ष पूर्ण और प्रभावी जांच के लिए आवश्यक है. क्योंकि उसके खिलाफ गिरफ्तारी का गैर - जमानती वारंट जारी किया जाता है और इसे कानून के अनुसार निष्पादन के लिए उप महानिरीक्षक ( डी. आई. जी. एन. आई. ए. जम्मू ) को भेज दिया जाता है ।
पिछले साल 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे ।
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