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जम्मू - कश्मीर के कठुआ में पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत आदतन मादक पदार्थ तस्कर हिरासत में लिया गया

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जम्मू - कश्मीर के कठुआ में पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत आदतन मादक पदार्थ तस्कर हिरासत में लिया गया

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जम्मू - 13 जुलाई ( पी. टी. आई. ) पुलिस ने जम्मू - कश्मीर के कठुआ जिले में पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक आदतन अपराधी को हिरासत में लिया है । जम्मू संभागीय पुलिस आयुक्त द्वारा जारी वारंट के निष्पादन के बाद जिले की हीरानगर तहसील के गढ़ कामद के निवासी साजिद हुसैन को हिरासत में लिया गया । उन्होंने कहा कि एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर हुसैन कथित तौर पर मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के कब्जे और परिवहन में शामिल था । उसे राजबाग और हीरानगर पुलिस थानों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मामलों में नामित किया गया था । उनके रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने एक डोजियर तैयार किया जिसमें मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध व्यापार की रोकथाम ( पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस. ) अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में लेने की सिफारिश की गई थी और इसे संभागीय आयुक्त ( डी. सी. डब्ल्यू. ) को भेज दिया गया था । यह अधिनियम एक निवारक निरोध कानून है जिसका उपयोग आदतन या संगठित नशीली दवाओं के तस्करों को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता है । डी. सी. की मंजूरी के बाद हीरानगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने हुसैन को हिरासत में लिया और उसे भद्रवाह की जिला जेल में बंद कर दिया ।

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