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एफ. एस. एस. ए. आई. ने हेरिटेज फूड्स को ताजा पनीर के दावों पर नोटिस जारी किया

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एफ. एस. एस. ए. आई. ने हेरिटेज फूड्स को ताजा पनीर के दावों पर नोटिस जारी किया

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Editorial

नई दिल्ली 6 जुलाई ( पीटीआई ) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने सोमवार को कहा कि उसने उपभोक्ता हित की रक्षा के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में अपने उत्पाद फ्रेश पनीर के बारे में भ्रामक दावों के लिए हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को नोटिस जारी किया है । एफएसएसएआई ने हेरिटेज फूड्स से 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है कि एफएसएस अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए । भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( एफएसएसएआई ) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने अपने उत्पाद हेरिटेज फ्रेश पनीर पर भ्रामक दावों को लेकर कंपनी को नोटिस जारी किया है । नियामक ने कहा कि दावा फ्रेश पनीर अनुसूची V के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है । एफ. एस. एस. ए. आई. ने कहा कि तदनुसार'फ्रेश'शब्द का उपयोग उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए उत्तरदायी है और इसे भ्रामक माना जाता है । ट्रेडमार्क / नाम हेल्थ हैप्पीनेस में हेल्थ शब्द का उपयोग सोशल मीडिया पोस्ट में उल्लिखित खाद्य सुरक्षा और मानकों ( विज्ञापन और दावा विनियम 2018 ) के विनियमन 8 के अनुरूप नहीं है । एफ. एस. एस. ए. आई. ने कहा कि स्वास्थ्य शब्द के उपयोग से यह धारणा पैदा होने की संभावना है कि उत्पाद स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है जिससे दावा भ्रामक हो जाता है । हाल ही में नियामक खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों ( एफ. बी. ओ. एस. ) पर की गई अपनी कार्रवाई के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट कर रहा है । यह नोटिस स्वतः संज्ञान के साथ - साथ उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है ।

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