जालौन ( 8 जुलाई ) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक छेड़छाड़ के मामले में तत्कालीन थाना गृह अधिकारी ( एट पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. ), एक उप - निरीक्षक और छह अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है ।
ए. आई. टी. एस. एच. ओ. दिलीप कुमार ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( सी. जे. एम. ) के आदेश के अनुपालन में मंगलवार रात को प्राथमिकी दर्ज की गई ।
जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें पूर्व एस. एच. ओ. पंकज पांडे, तत्कालीन उप - निरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मी कार्तिक त्रिपाठी और तीन अज्ञात सहयोगी शामिल हैं ।
उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ( बी. एन. एस. ) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है ।
अदालत में दायर शिकायत के अनुसार, एट शहर की एक महिला ने आरोप लगाया कि 26 फरवरी को त्रिपाठी और उसके सहयोगियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे कार में चढ़ाने का प्रयास किया । जब उसने विरोध किया तो उन्होंने कथित तौर पर उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद उसे बचा लिया गया ।
महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस को सूचित करने और बाद में 28 फरवरी को लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
उसने आगे आरोप लगाया कि तत्कालीन एस. एच. ओ. ने मुख्य आरोपी की रक्षा की और जब उसने घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उप - निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे एक समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव डाला और उसे एक झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी ।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने वरिष्ठ पुलिस और सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया था और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की भी मांग की थी ।
कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( बी. एन. एस. एस. ) की धारा 173 के तहत सी. जे. एम. अदालत का रुख किया, जिसके बाद अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया ।
पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है । पी. टी. आई. कोर किस डी. वी.
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