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दिल्ली सरकार 10 जुलाई को ईडब्ल्यूएस के डीजी सीडब्ल्यूएसएन प्रवेश के लिए लॉट का कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ आयोजित करेगी

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दिल्ली सरकार 10 जुलाई को ईडब्ल्यूएस के डीजी सीडब्ल्यूएसएन प्रवेश के लिए लॉट का कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ आयोजित करेगी

CM Rekha Gupta

Editorial

नई दिल्ली 9 जुलाई ( पीटीआई ) दिल्ली सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निजी गैर - सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ) वंचित समूह ( डीजी ) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ( सीडब्ल्यूएसएन ) श्रेणियों के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए शुक्रवार को लॉट का कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ आयोजित करेगी । शिक्षा निदेशालय की निजी विद्यालय शाखा ने मंगलवार को परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि ड्रॉ ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के तहत प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा । प्रवेश प्रक्रिया दिल्ली के निजी गैर - सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्री - स्कूल प्री - प्राइमरी और कक्षा 1 सहित प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए है । विभाग ने पहले पात्र ई. डब्ल्यू. एस. ए. डी. जी. और सी.डब्ल्यू. एस. एन. श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च तक बढ़ा दी थी । दिशा - निर्देशों के अनुसार ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश के लिए आयु सीमा 31 मार्च तक नर्सरी के लिए तीन से पांच साल के बीच है - केजी के लिए चार से छह साल और कक्षा 1 के लिए पांच से सात साल । सी. डब्ल्यू. एस. एन. डब्ल्यू. के लिए आयु सीमा अधिक लचीली है - नर्सरी के लिए तीन से सात वर्ष की आयु के बच्चों को केजी के लिए चार से आठ वर्ष और कक्षा 1 के लिए पांच से नौ वर्ष आवेदन करने की अनुमति देता है । डी. ओ. ई. के दिशा - निर्देशों के अनुसार ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी दिल्ली के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र के साथ सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों पर लागू होती है । गरीबी रेखा से नीचे ( बी. पी. एल. ) या अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी इन श्रेणियों के तहत प्रवेश के पात्र हैं । डी. जी. श्रेणी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओ. बी. सी. ( गैर - मलाईदार परत वाले अनाथ ट्रांसजेंडर बच्चे ) और एच. आई. वी. से प्रभावित बच्चे शामिल हैं । इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों को सरकार द्वारा जारी अक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा । उनके लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । डी. ओ. ई. ने कहा ।

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