नई दिल्ली - दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि वह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( एम. सी. ओ. सी. ए. ) मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान और अन्य के खिलाफ आरोपों पर 27 जुलाई से 7 अगस्त तक दैनिक आधार पर सुनवाई करेगी ।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बताया कि केवल एक आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू फरार है जबकि अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है ।
न्यायाधीश ने कहा, " अदालत यह उचित मानती है कि आरोप पर प्रस्तुतियों पर 27 जुलाई से 7 अगस्त तक दैनिक आधार पर सुनवाई की जाए । "
उन्होंने कहा कि इसके बाद आरोपी व्यक्ति आपसी सुविधा के अधीन किसी भी आदेश में आरोप पर बहस का नेतृत्व कर सकते हैं ।
यह मामला कथित तौर पर सांगवान द्वारा संचालित एक संगठित - अपराध सिंडिकेट से संबंधित है ।
बाल्यान को इस मामले में 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था । मामले के अन्य आरोपी रितिक उर्फ पीटर रोहित उर्फ अन्ना सचिन चिकारा विजय गहिलोत उर्फ कालू साहिल उर्फ पोली विकास गहिलोत और विनीता हैं ।
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