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बिहार की अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सोमवार तक के लिए टाल दिया

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बिहार की अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सोमवार तक के लिए टाल दिया

Court order

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पटनाः यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में'खान सर'के नाम से जाने जाने वाले शिक्षक फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने आदेश को 13 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया । बुधवार को इसने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया । यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित है, जब उपद्रवियों के एक समूह ने कथित रूप से खान के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी । घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर गोलीबारी करने का आरोप है । खान के वकील अरविंद कुमार मौर ने बताया, " जिला न्यायाधीश छुट्टी पर थे, इसलिए आदेश आज घोषित नहीं किया जा सका । इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि आदेश घोषित होने तक शिक्षक का दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम संरक्षण लागू रहता है । खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा अदालत ने बुधवार को उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और उनके कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत अर्जी के संबंध में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था ।

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