महाराजगंजः यहां की एक अदालत ने छह साल पहले एक दलित युवक की कथित प्रेम संबंध में हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
अतिरिक्त जिला सरकार के वकील ( ए. डी. जी. सी. ) पूर्णेन्दु त्रिपाठी ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ( एस. सी. / एस. टी. अत्याचार निवारण अधिनियम ) आबिद शमीम ने गुरुवार को राम प्रसाद प्रजापति ( 60 ) को हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
अदालत ने उन पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. त्रिपाठी ने कहा कि जुर्माना अदा करने में विफलता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त छह महीने की जेल होगी ।
ए. डी. जी. सी. ने कहा कि पुलिस ने प्रजापति के खिलाफ हत्या और एससी / एसटी ( अत्याचार निवारण अधिनियम ) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक कथित प्रेम संबंध पर विवाद के बाद 19 वर्षीय अचलाल पर छड़ी और धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी ।
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