Beed, Jul 15: A Beed court sentenced a man to life imprisonment for murdering his wife in 2023 after suspecting her of infidelity.
Editorial
बीड 15 जुलाई ( पीटीआई ) महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने लगभग तीन साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
पुलिस विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रधान जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश दिनेश पी. सुराना ने मंगलवार को अपने आदेश में शरमत उर्फ समीर कादर शेख पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया ।
इसमें कहा गया है कि शेख ने 25 अगस्त 2023 की रात को अपनी पत्नी को इस संदेह में पीट - पीटकर मार डाला कि वह उसके साथ विश्वासघात कर रही थी ।
इसने कहा कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य - वैज्ञानिक जांच और चिकित्सा फोरेंसिक पर निर्भर करता है और लोक अभियोजक ए. डी. राख ने अदालत के समक्ष सभी सामग्रियों को जोड़ा ।
मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई ।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी ने मानसिक बीमारी का दावा करते हुए बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने सहायक सबूतों की पूरी कमी के कारण इसे खारिज कर दिया ।
यह मानते हुए कि महिला की मौत एक पूर्व नियोजित हत्या थी, अदालत ने शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई और कहा कि चकलम्बा पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक नारायण एक्शिंगे ने जांच की ।
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