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यूपी वक्फ बोर्ड का कोई भी पुनर्गठन नए वक्फ कानून के प्रावधानों के अनुसार होगाः मंत्री अंसारी

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यूपी वक्फ बोर्ड का कोई भी पुनर्गठन नए वक्फ कानून के प्रावधानों के अनुसार होगाः मंत्री अंसारी

Danish Azad Ansari

Editorial

बलिया ( 9 जुलाई ) उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि केंद्र के नए वक्फ कानून को लागू करना प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है और जब राज्य के वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा तो यह संशोधित कानून के तहत निर्धारित प्रावधानों और नियमों के अनुसार सख्ती से होगा । अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ राज्य मंत्री मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो हिंदुओं को शामिल करने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे । उन्होंने कहा कि यह वक्फ ( संशोधन अधिनियम 2025 ) के अनुरूप है और वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया था जो हिंदू सदस्यों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड बन गया था । " केंद्र ने यह संशोधन एक पारदर्शी प्रणाली और वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए लाया है । कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा । प्रत्येक राज्य के लिए इसे लागू करना अनिवार्य है । जब उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी तो यह भी अधिनियम के नियमों और उप - कानूनों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा । अंसारी ने कहा कि संशोधित कानून में वक्फ बोर्डों में व्यापक प्रतिनिधित्व की परिकल्पना की गई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों से पासमांडा मुस्लिम महिला सदस्य और गैर - मुस्लिम शामिल हैं । मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर रखरखाव और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वक्फ संशोधन अधिनियम लाया है । कई सकारात्मक संशोधन किए गए हैं । नए कानून के तहत पुनर्गठित वक्फ बोर्डों में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों और गैर - मुस्लिम सदस्यों के लिए भी प्रतिनिधित्व होगा । उन्होंने कहा, " यह देश सभी का है. सभी धर्मों के लोग यहां समानता और भाईचारे के साथ रहते हैं. हर किसी को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता है और हमें एकता और विकास की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए । "

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