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पश्चिम बंगाल ने 77 जातियों के ओ. बी. सी. दर्जे को निरस्त करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली

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पश्चिम बंगाल ने 77 जातियों के ओ. बी. सी. दर्जे को निरस्त करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली

Calcutta High Court

Editorial

नई दिल्ली - पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका वापस ले ली, जिसमें 75 मुस्लिम समुदायों सहित 77 जातियों को राज्य की ओ. बी. सी. सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था । मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार याचिका को वापस लेना चाहती है । पीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मुद्दे पर अपनी अलग अपील वापस लेने की भी अनुमति दी । विधि अधिकारी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अपील को वापस लेने का फैसला किया है । पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए निकासी की अनुमति दी कि कोई भी अन्य पीड़ित पक्ष अपनी अपील को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है । पिछली ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टी. एम. सी. सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें 75 मुस्लिम समुदायों सहित 77 जातियों को ओ. बी. सी. सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था ।

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