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यूपी की अदालत ने पूर्व ग्राम प्रधान को हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई

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यूपी की अदालत ने पूर्व ग्राम प्रधान को हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई

Court order

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मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने सोमवार को 2010 के हत्या मामले में एक पूर्व ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी को मौत की सजा सुनाई । अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ( एफ़. टी. सी. मुजफ्फरनगर रवि कुमार दिवाकर ) ने पूर्व ग्राम प्रधान प्रमोद और उनके सहयोगी सहदेव को आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दोषी ठहराने के बाद प्रत्येक पर 1 - 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामलों में आता है । अदालत ने यह भी कहा कि सजा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगी । सरकारी वकील कुलदिप कुमार ने बताया कि 24 अगस्त 2010 को जिले के तितावी पुलिस थाने के अंतर्गत मंडी गांव में पंचायत चुनावों की दुश्मनी को लेकर 60 वर्षीय राजबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । मृतक के बेटे प्रदीप कुमार ने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की । पुलिस ने 13 दिसंबर 2010 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया ।

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