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उत्तर प्रदेश की अदालत ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के लिए चीनी नागरिक को 11 महीने की जेल की सजा सुनाई

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उत्तर प्रदेश की अदालत ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के लिए चीनी नागरिक को 11 महीने की जेल की सजा सुनाई

Arrest {Representative Image}

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महाराजगंज ( उत्तर प्रदेश ) : यहां की एक अदालत ने सोमवार को एक 62 वर्षीय चीनी नागरिक को नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के लिए 11 महीने के कारावास की सजा सुनाई । यह मामला 10 अगस्त 2025 का है जब भारत - नेपाल सीमा पर सोनौली में पुलिस ने एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को नेपाल से भारत में प्रवेश करते हुए देखा था । पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपनी पहचान झांग यंग के रूप में की और पुलिस को बताया कि वह नेपाल गया था और बाद में बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश किया था । पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में आरोप पत्र दायर किया । मुकदमे के दौरान अदालत ने शानक्सिया निंगक्सिया चीन के निवासी झांग यंग को दोषी पाया । सोमवार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने दोषी को 11 महीने के कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने कहा कि जुर्माने का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त कैद से गुजरना होगा ।

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