प्रयागराज 18 जून ( पीटीआई ) उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024 - 25 और 2025 - 26 के लिए राज्य भर के 465 स्कूलों की मान्यता को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि कोई भी छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था या वहां कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थीं ।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की सचिव भगवती सिंह ने कहा कि यदि संस्थान का कोई भी छात्र लगातार दो वर्षों तक परीक्षाओं में शामिल नहीं होता है या कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं तो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के प्रावधानों के तहत किसी स्कूल को दी गई मान्यता को स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाता है ।
उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में 465 स्कूलों की मान्यता अपने आप समाप्त हो गई है और स्कूलों को इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है ।
स्कूल प्रबंधक और संचालक इस नियम से अच्छी तरह वाकिफ हैं । सिंह ने माता - पिता को अपने बच्चों को उन स्कूलों में प्रवेश देते समय सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है ।
यूपी बोर्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रभावित संस्थानों में आगरा में 12 स्कूल, फिरोजाबाद में 10, मथुरा में 11, अलीगढ़ और लखनऊ में 14 - 14, कानपुर नगर में 20 और प्रयागराज में 25 स्कूल शामिल हैं ।
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