बहराइच ( 2 जुलाई ) जिले के दरगाह शरीफ क्षेत्र में एक अवैध गोदाम से विनियमित कोडीन युक्त कफ सिरप की 8,000 से अधिक बोतलें जब्त की गईं और एक ड्रग व्यापारी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।
जिला औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण ने कहा कि बुधवार को दरगाह शरीफ और रूपाइधा पुलिस क्षेत्रों से औषधि विभाग और पुलिस टीमों द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान यह बरामदगी की गई ।
उन्होंने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने दरगाह शरीफ पुलिस थाना सीमा के तहत परसौरा गांव में एक अवैध गोदाम पर छापा मारा, जहां कफ सिरप की बोतलें डिब्बों में संग्रहीत पाई गईं ।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी अजय कुमार यादव को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया ।
दवा निरीक्षक के अनुसार यादव के पास एक अलग पते पर दवाएं बेचने का लाइसेंस था, लेकिन गोदाम के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था जहां कथित रूप से विनियमित कोडीन युक्त कफ सिरप संग्रहीत किया जा रहा था ।
बहराइच के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि यह कार्रवाई भारत - नेपाल सीमा पर पुलिस थाना क्षेत्रों में कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध बिक्री के बारे में बार - बार शिकायतों के बाद शुरू किए गए एक विशेष अभियान का हिस्सा थी ।
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और नियंत्रित दवाओं की अवैध बिक्री और भंडारण पर नकेल कसने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण ) दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में एक संयुक्त दल का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस और औषधि विभाग के अधिकारी शामिल थे ।
कृष्ण ने कहा कि जिला प्रशासन मादक पदार्थों और विनियमित दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है ।
उन्होंने कहा कि दो दिन पहले भारत - नेपाल सीमा से लगे रूपाइदेह क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर संयुक्त छापे में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य विनियमित दवाओं की 2,000 से अधिक बोतलें जब्त की गई थीं ।
एस. पी. डब्ल्यू. के अनुसार 29 जून को रूपैदेह बाजार में आदर्श आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर छापे के परिणामस्वरूप आठ किस्मों की कोडीन युक्त कफ सिरप की 2,349 बोतलें जब्त की गईं जिनका वजन लगभग 235 किलोग्राम 12,145 ट्रामाडोल कैप्सूल और अन्य नियंत्रित दवाएं थीं । स्टोर ऑपरेटर आदित्य कुमार मिश्रा को एन. डी. पी. एस. अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था ।
पुलिस ने कहा कि मिश्रा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया ।
एसपी ने कहा कि पूछताछ के दौरान मिश्रा ने खुलासा किया कि यादव ने प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति प्रमुख जांचकर्ताओं को असरफा परसौरा में शिवंस मेडिकल एजेंसी को की थी ।
तलाशी के दौरान अधिकारियों को यादव के आवासीय परिसर में एक अवैध गोदाम मिला, जहां 25 बोरों के अंदर रखी 63 डिब्बों में पैक की गई चार ब्रांड की कोडीन युक्त कफ सिरप की 8,140 बोतलें और 20 लाख रुपये से अधिक की अन्य नियंत्रित दवाएं बरामद की गईं ।
एस. पी. यादव ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने कोडीन युक्त कफ सिरप लगभग 150 रुपये प्रति बोतल में खरीदा और इसे 250 रुपये में बेचकर काफी लाभ कमाया । पुलिस ने कथित रूप से दवाओं के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले लक्जरी चार - पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया और उसके खिलाफ एन. डी. पी. एस. अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत एक नया मामला दर्ज किया ।
ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि पुलिस और ड्रग विभाग दोनों मामलों में आगे और पीछे के संबंधों की जांच कर रहे हैं ताकि विनियमित दवाओं के अवैध व्यापार में शामिल पूरे आपूर्ति और वितरण नेटवर्क की पहचान की जा सके ।
सर्कल ऑफिसर ( सिटी ) नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप प्रतिबंधित नहीं हैं, लेकिन नियंत्रित दवाओं की श्रेणी में आते हैं और खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए केवल अधिकृत लाइसेंस धारकों द्वारा निर्धारित मात्रा में भंडारित किया जा सकता है ।
उन्होंने कहा कि यादव के पास एक अन्य परिसर के लिए लाइसेंस था, लेकिन जिस गोदाम से दवाएं बरामद की गई थीं, वह अनधिकृत था और वहां खरीद या बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था ।
अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यादव आपूर्ति श्रृंखला में एक " मध्यम स्तर " था और न तो स्रोत और न ही रैकेट का गंतव्य । उन्होंने कहा कि सरगना की पहचान करने और जब्त की गई दवाओं के मूल का पता लगाने के प्रयास जारी हैं ।
सहायक औषधि आयुक्त देवीपाटन प्रभाग प्रबुद्ध रस्तोगी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने अधिकारियों को अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और राज्य भर में प्रवर्तन को मजबूत करने का निर्देश दिया है ।
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