National

मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत के न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में दो दोषियों को गिरफ्तार किया गयाः मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया

Editorial2 min read
Share
मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत के न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में दो दोषियों को गिरफ्तार किया गयाः मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया

Arrested {Representative Image}

Editorial

जबलपुरः मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि 2022 के मॉब लिंचिंग मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तबस्सुम खान द्वारा दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को कथित रूप से ऑनलाइन धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है । सिवनी मालवा में तैनात खान ने 3 अगस्त 2022 को कथित रूप से मवेशियों को ले जाने के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में 12 जून को 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बुधवार को न्यायमूर्ति आनंद पाठक और बी. पी. शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हलफनामे दायर किए, जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर एक जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया है । इससे पहले की सुनवाई में पीठ ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश खान को मिली धमकियों को गंभीरता से लिया था । उच्च न्यायालय ने कहा कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारियों की बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता बाधित हुई है । उच्च न्यायालय ने डी. जी. पी. और अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले में की गई कार्रवाई पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा । बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि महिला न्यायाधीश को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है । उसने अन्य जिलों में न्यायिक अधिकारियों से जुड़ी ऐसी घटनाओं में की गई कार्रवाई पर एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की ।

Get Swadesi News in your inbox

Top stories, mandi prices, weather alerts — once a day, in your language. Free, no spam.