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जम्मू - कश्मीर के राजौरी में दो गोजातीय तस्करों को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया

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जम्मू - कश्मीर के राजौरी में दो गोजातीय तस्करों को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया

Jammu, Jul 15: Police detain two alleged bovine smugglers under the Public Safety Act in Rajouri district of Jammu and Kashmir.

Editorial

जम्मू - 15 जुलाई ( पीटीआई ) जम्मू - कश्मीर के राजौरी जिले में बुधवार को दो कथित गोजातीय तस्करों को सख्त सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ( पीएसए ) के तहत हिरासत में लिया गया । एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि निंगा नार के जफर हुसैन और थानामंडी के शकूर अहमद पर अवैध गोजातीय तस्करी में उनकी लगातार संलिप्तता के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ( पीएसए ) के तहत मामला दर्ज किया गया है । उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्ति आदतन गोजातीय तस्कर हैं और पुलिस स्टेशन राजौरी थाना थानामंडी और सीमावर्ती जिले के अन्य पुलिस थानों में दर्ज कई गोजातीय तस्करी के मामलों में बार - बार शामिल होने का इतिहास है । उन्होंने कहा कि अतीत में लगातार कानूनी कार्रवाई के बावजूद वे गोजातीय जानवरों के अवैध परिवहन और तस्करी में लिप्त रहे, जिससे उन्हें पीएसएए के तहत निवारक हिरासत की आवश्यकता पड़ी । उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हिरासत वारंट को अलग - अलग पुलिस टीमों द्वारा निष्पादित किया गया था और बाद में उन्हें राजौरी जिला जेल में रखा गया था ।

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