ठाणे 10 जुलाई ( पीटीआई ) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिते ने आरोपी शुभम भगवान शिंदे की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी रिहाई से महिला और उसके अजन्मे बच्चे के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है । गुरुवार को 7 जुलाई के अदालती आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला और शिंदे पिछले साल दिसंबर में एक - दूसरे से परिचित हुए थे । कुछ हफ्तों के बाद शिंदे ने उसे अपने घर आमंत्रित किया और उससे शादी करने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए ।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि बाद में महिला गर्भवती हो गई और शिंदे के घर में रहने लगी । हालांकि, जब भी उसने उससे शादी के बारे में पूछा तो शिंदे ने कथित तौर पर दबाव डालने पर आत्महत्या करने की धमकी दी ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीषा पावसे ने शिंदे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उसने महिला को धोखा दिया और गर्भवती होने के बाद उसे छोड़ दिया । महिला ने शिंदे की ज़मानत याचिका पर भी आपत्ति जताई, जिसमें दावा किया गया था कि उसके रिश्तेदारों ने जातिगत दुर्व्यवहार किया था और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी ।
शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता यासीन नबी ने तर्क दिया कि यह एक असफल रोमांटिक संबंध का मामला था और उन्होंने दोनों के बीच अंतर को दिखाने के लिए तस्वीरें पेश कीं । उन्होंने आगे कहा कि जांच पूरी हो गई थी और आरोप पत्र दायर कर दिया गया था ।
हालांकि अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष साक्ष्य को सत्यापित करने के लिए आरोप पत्र की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहा । तस्वीरों के बारे में न्यायाधीश मोहिते ने कहा कि वे आरोपी का बचाव करने के लिए अपर्याप्त थे क्योंकि महिला ने खुद दावा किया था कि उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे ।
न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि आरोपी ने अपने आवेदन के साथ - साथ बहस के दौरान महिला की गर्भावस्था के बारे में बात की ।
अदालत ने कहा कि यदि वह जमानत पर रिहा हो जाता है तो उसके द्वारा अभियोजक या उसके भ्रूण को चोट पहुँचाने या मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा वह उसे गर्भपात करने के लिए मजबूर कर सकता है । अदालत ने शिंदे की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।
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