प्रयागराज 8 जुलाई ( पीटीआई ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और कानून द्वारा निहित शक्तियों के अनुसरण में काम करने वाली जांच एजेंसियों के प्रति जवाबदेही से मुक्त नहीं हैं ।
भारतीय कानून के हथियार किसी भी उल्लंघन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबे हैं और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं ।
अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब एक जांच अधिकारी ने उसे सूचित किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स उस हैंडल का यूआरएल आईडी और आईपी पता प्रदान नहीं कर रहा था जिस पर याचिकाकर्ता के कथित अश्लील वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की गई थीं ।
जांच अधिकारी ने कहा कि इन परिस्थितियों में वह मामले में आगे बढ़ने में असमर्थ थे और मामले में जांच पूरी करने के लिए समय मांगा ।
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने जांच अधिकारी की दलीलों को " प्रथम दृष्टया पुलिस की विफलता " करार देते हुए गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को 12 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करने का निर्देश दिया कि संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारी पुलिस जांच में अपना सहयोग दें और उन्हें कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए ।
अदालत ने कहा, " सोशल मीडिया एक्स के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहयोग करने से इनकार करने के कारण पुलिस जांच ठप हो गई है. ऐसे मामलों में पुलिस जांच में सोशल मीडिया X के अधिकारियों का असहयोग इस अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है । " इसने आगे कहा, " प्रथम दृष्टया हलफनामा पुलिस की विफलता को स्वीकार करता प्रतीत होता है । प्रथम दृष्टया एक्स के जिम्मेदार अधिकारियों ने पुलिस जांच को बाधित किया है... उनका आचरण अपराधियों को न्याय को धोखा देने में सक्षम बनाएगा । " याचिकाकर्ता मितलेश कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गाजियाबाद के इंद्रपुरम पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके अश्लील वीडियो एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए थे ।
बाद में उन्होंने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ।
2 जुलाई के अपने आदेश में अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए सचिव ( उत्तर प्रदेश सरकार के साथ - साथ पुलिस महानिदेशक लखनऊ ) को भेजी जाए ।
Get Swadesi News in your inbox
Top stories, mandi prices, weather alerts — once a day, in your language. Free, no spam.