हिसार 7 जुलाई ( पीटीआई ) हरियाणा पुलिस ने हिसार शहर में वेश्यावृत्ति और अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और 18 महिलाओं को बचाया ।
हिसार पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई वेश्यावृत्ति और अन्य अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ'शून्य - सहिष्णुता'नीति के तहत की गई थी । इस अभियान के हिस्से के रूप में सोमवार को अर्बन एस्टेट पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित दो होटलों पर छापे के बाद अनैतिक तस्करी के संबंध में मामला दर्ज किया गया था ।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस की एक टीम ने सोमवार को दोनों होटलों पर सुनियोजित छापेमारी की, जिसके बाद सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया ।
पुलिस के बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी । जांच के बाद होटल ऑपरेटरों के खिलाफ उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद संबंधित धाराओं के तहत मामले भी दर्ज किए गए थे ।
एक पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि महिलाओं को उत्तर प्रदेश - पंजाब - दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों से वेश्यावृत्ति के लिए इन होटलों में लाया गया था । अभियान के दौरान ऐसी अठारह महिलाओं को बचाया गया था । उन्होंने कहा कि दोनों होटलों के प्रबंधकों को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था ।
हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कहा कि यह प्रत्येक होटल संचालक की जिम्मेदारी है कि वह कानून के दायरे में व्यापार करे । यदि कोई होटल गेस्ट हाउस या लॉज वेश्यावृत्ति या किसी अन्य प्रकार की अनैतिक गतिविधि का केंद्र बन जाता है तो उसके संचालकों - प्रबंधकों और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी पक्ष को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ।
हिसार के पुलिस अधीक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सामाजिक गरिमा या कानून - व्यवस्था से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
उन्होंने जिले के सभी होटलों - गेस्ट हाउसों - रिसॉर्ट्स और लॉज के संचालकों को एक स्पष्ट चेतावनी जारी की और उन्हें निर्देश दिया कि वे प्रत्येक अतिथि से वैध पहचान प्रमाण प्राप्त करें - पूरा रिकॉर्ड बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में अनैतिक गतिविधियाँ होती पाई जाती हैं तो संबंधित संचालक मामले की अज्ञानता का दावा नहीं कर पाएगा और सबूतों के आधार पर ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।
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