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एफ. डी. ए. ने परिसर में चूहे पाए जाने के बाद मुंबई के प्रतिष्ठित आइसक्रीम आउटलेट का लाइसेंस रोक दिया

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एफ. डी. ए. ने परिसर में चूहे पाए जाने के बाद मुंबई के प्रतिष्ठित आइसक्रीम आउटलेट का लाइसेंस रोक दिया

Maharashtra Food and Drug Administration

Editorial

मुंबई 8 जुलाई ( पीटीआई ) महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ( एफडीए ) ने स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के कथित उल्लंघन पर चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास मुंबई के प्रतिष्ठित के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है । नियामक प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि लोकप्रिय आउटलेट पर एक आश्चर्यजनक निरीक्षण के दौरान एफ. डी. ए. ने परिसर में जीवित चूहों और मक्खियों की उपस्थिति सहित गंभीर स्वच्छता खामियों की सूचना दी । एक निरीक्षण के दौरान गंभीर स्वच्छता कमियों और नियामक उल्लंघनों का पता चलने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस ( रुस्तम आइसक्रीम पार्लर ) को निलंबित कर दिया गया है । एफ. डी. ए. के बयान के अनुसार, प्रतिष्ठान को तब तक बंद रहने का भी निर्देश दिया गया है जब तक कि खाद्य नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती । एफ. डी. ए. आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर यह कार्रवाई विभाग के'सुरक्षित खाद्य सुरक्षित महाराष्ट्र'अभियान के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन मिल सके । इस अभियान ने पूरे मुंबई में भोजनालयों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण तेज कर दिया है । राज्य द्वारा संचालित एजेंसी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान एफ. डी. ए. के अधिकारियों को बड़ी मात्रा में समाप्त हो चुके कृत्रिम स्वाद एजेंट और आइसक्रीम की तैयारी में उपयोग के लिए कथित रूप से संग्रहीत सार मिले । अधिकारियों ने कहा कि पिस्ता - अनानास - मीठा नारंगी - चेरी - बादाम - अमेरिकी आइसक्रीम - सोडा - मिश्रित फल - स्ट्रॉबेरी - ब्लैक कर्रेंट - रम जमैका - लेमन और बेर के स्वाद सहित समाप्त हो चुके स्वाद देने वाले एजेंटों को निरीक्षण दल की उपस्थिति में मौके पर ही नष्ट कर दिया गया ताकि उनके आगे के उपयोग को रोका जा सके । एफ. डी. ए. ने प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए आइसक्रीम के नमूने एकत्र किए । एक बाहरी प्रयोगशाला से पहले की रिपोर्टों के अनुसार आइसक्रीम में केवल 7.94 प्रतिशत दूध की वसा पाई गई थी, जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( एफ. एस. एस. ए. आई. मानकों ) के तहत निर्धारित 10 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है । बयान में कहा गया है कि निरीक्षण से दुकान और भंडारण क्षेत्रों में जीवित कृन्तकों और मक्खियों की उपस्थिति का पता चला, जबकि अधिकारियों ने यह भी पाया कि आइसक्रीम के सुरक्षित भंडारण और हैंडलिंग के लिए आवश्यक अनिवार्य कोल्ड चेन को बनाए नहीं रखा जा रहा था । संयुक्त आयुक्त ( खाद्य पी. आर. सिंगरवाड़ ) और सहायक आयुक्त ( खाद्य विभाग ) और डिवीजन I के लिए नामित अधिकारी अनुपमा पाटिल की देखरेख में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेजस्विनी पाटिल और आकाश चव्हाण द्वारा निरीक्षण किया गया ।

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