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सी. बी. एस. ई. की डिजिटल अंकन प्रणाली में छात्रों के'विश्वास'को सर्वोच्च न्यायालय ने हरी झंडी दिखाकर एस. जी. की सहायता मांगी

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सी. बी. एस. ई. की डिजिटल अंकन प्रणाली में छात्रों के'विश्वास'को सर्वोच्च न्यायालय ने हरी झंडी दिखाकर एस. जी. की सहायता मांगी

Supreme Court of India

Editorial

नई दिल्ली 15 जुलाई ( पीटीआई ) सीबीएसई की डिजिटल मार्किंग प्रणाली में छात्रों के विश्वास पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहायता मांगी, जिसमें केंद्र और सीबीएसई को ऑन - स्क्रीन मार्किंग ( ओएसएम ) प्रणाली के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी । सी. बी. एस. ई. की ओ. एस. एम. मूल्यांकन प्रणाली एक डिजिटल ग्रेडिंग विधि है जिसमें शिक्षक भौतिक पेपर स्क्रिप्ट की जांच करने के बजाय कंप्यूटर पर भौतिक उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों का मूल्यांकन करते हैं । भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छोटे बच्चों की हताशा को देखें और मामले से निपटने में सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी । न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रणालीगत समस्याएं प्रतीत होती हैं । न्यायमूर्ति बागची ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, " हम आपकी सहायता मांग रहे हैं - प्रतिकूल तरीके से नहीं । कुछ समस्याएं हैं । " उन्होंने मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी । शीर्ष विधि अधिकारी ने पीठ को सूचित किया कि याचिका में उल्लिखित व्यक्तिगत अंकपत्र विसंगतियों को काफी हद तक हल कर लिया गया है, लेकिन सरकार प्रणालीगत मुद्दों को गंभीरता से ले रही है । उन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा करने और आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एस राधा चौहान के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है । एस. जी. ने कहा, " हम इसे प्रतिकूल रूप से नहीं ले रहे हैं । उन्होंने कहा कि समिति पहले से ही शिकायतों को देख रही है । पीठ ने अब सॉलिसिटर जनरल को सीबीएसई द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराने के लिए कहा है और मामले को अगले सप्ताह आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है । राकेश बिनजोला ने अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मातादान शुक्ला के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है । याचिका में केंद्र और सीबीएसई को ओएसएम मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए नियम बनाने और ऐसे सुधारों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई है । याचिकाकर्ता ने उन छात्रों के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने का भी निर्देश दिया है जिन्होंने पहले ही अनंतिम प्रवेश प्राप्त कर लिया है या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत या अन्य न्यूनतम कक्षा 12 के अंकों के मानदंडों से छूट दी है ।

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