नई दिल्ली 14 जुलाई ( पीटीआई ) शाहरुख खान को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में अभिनेता के आवास मन्नत पर अतिरिक्त दो मंजिलों के निर्माण के लिए दी गई तटीय विनियमन क्षेत्र ( सीआरजेड ) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी । याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 16 सितंबर 2025 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया । " वे वहां रह रहे हैं । यदि वे एक आवासीय घर में रहना चाहते हैं ( अतिरिक्त मंजिलें... यह उनकी पसंद है । कानून का व्यापक रूप से पालन किया जाता है । किसी पड़ोसी या किसी और को हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए । पीठ ने टिप्पणी की । याचिककर्ता संतोष दौंडकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने तर्क दिया कि मामले को केवल अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें एक प्रमुख फिल्म स्टार शामिल है । उन्होंने पहले नोट किया था कि एम. पी. जे. दांडकर ने कहा था कि वे वहाँ रह रहे हैं. अगर वे आवासीय घर में होना चाहते हैं... तो कानून का व्यापक पालन किया जा रहा है ।
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