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सुप्रीम कोर्ट ने'भगवान जगन्नाथ यात्रा'के बाद एनिमेटेड फिल्म'महाप्रभु जगन्नाथ'को रिलीज करने की अनुमति दी

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सुप्रीम कोर्ट ने'भगवान जगन्नाथ यात्रा'के बाद एनिमेटेड फिल्म'महाप्रभु जगन्नाथ'को रिलीज करने की अनुमति दी

Animated film 'Mahaprabhu Jagannath'

Editorial

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ यात्रा उत्सव के बाद 28 जुलाई को या उसके बाद एनिमेटेड फिल्म'महाप्रभु जगन्नाथ'की अखिल भारतीय रिलीज की अनुमति दे दी । न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि एनिमेटेड फिल्म यूट्यूब पर पहले से ही जारी एक वेब श्रृंखला पर आधारित थी और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ( सीबीएफसी ) ने इसके प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे दी थी । फिल्म निर्माताओं ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एली एनीमेशन प्राइवेट लिमिटेड को शुक्रवार को सिनेमाघरों में आने वाली फिल्म को रिलीज करने से रोक दिया गया था । राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों में गुरुवार को यात्रा शुरू हो गई है । उच्च न्यायालय ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर उठाई गई आपत्तियों को फिल्म को प्रदर्शित करने से पहले विस्तृत न्यायिक जांच की आवश्यकता है । उच्च न्यायालय की पीठ ने पुरी के डॉ. प्रमोद कुमार आचार्य और निमापाड़ा के उमाशंकर आचार्य के साथ अंगुल के महेश कुमार साहू द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था । याचिका में सीबीएफसी द्वारा फिल्म के प्रमाणन को रद्द करने और ओडिशा में इसके सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है । याचिका में भगवान जगन्नाथ के बचपन के संवाद और युद्ध दृश्यों के काल्पनिक चित्रण पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि वे स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण और लंबे समय से चली आ रही मंदिर परंपराओं के विपरीत हैं ।

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