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राजस्थानः विधायक रवींद्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से मिली राहत

PTI2 min read
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जोधपुरः राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक लोक गायक की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में शिव के निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी और पांच अन्य के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया । भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और 79 के तहत कथित आपराधिक धमकी और एक महिला की शीलता का अपमान करने के उद्देश्य से किए गए कृत्यों या शब्दों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी । न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब भाटी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता योगेंद्र सिंह चरण ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकल - न्यायाधीश पीठ ने विधायक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत राजनीतिक उद्देश्यों और हितों से प्रभावित प्रतीत होती है । यह मामला भाटी और गायक छोटू सिंह रावना से जुड़े सोशल - मीडिया विवाद से उत्पन्न होता है । 1 अप्रैल को शिव पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जब रावना ने भाटी पर उन्हें धमकी देने और अपने परिवार की महिला सदस्यों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था । कथित तौर पर विवाद तब शुरू हुआ जब रावना ने एक पोस्ट पर टिप्पणी की जिसमें दावा किया गया था कि भाटी ने कैंसर से पीड़ित एक बच्चे से जुड़ी अपील का जवाब नहीं दिया था । रावना ने बाद में आरोप लगाया कि पोस्ट के बाद भाटी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें फोन किया और धमकी दी । बाद में इस मुद्दे का रावना समुदाय के सदस्यों ने विरोध किया, जिन्होंने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे ।

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