नई दिल्ली 13 जुलाई ( पीटीआई ) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से भारतीय वायुयान अधिकार 2024 के तहत बनाए गए नियमों को दो सप्ताह के भीतर उसके समक्ष रखने को कहा, जिसका उद्देश्य भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है ।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नियमों को सीलबंद लिफाफे में उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, चाहे उन्हें संसद के समक्ष रखा गया हो या नहीं ।
शीर्ष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की है जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है और भारत में निजी एयरलाइनों द्वारा लगाए गए हवाई किराए और सहायक शुल्कों में अप्रत्याशित उतार - चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए नियामक दिशानिर्देश ।
केंद्र की ओर से पेश वकील ने पीठ को सूचित किया कि मसौदा नियम तैयार हैं और वे अनुवाद की प्रक्रिया में हैं ।
उन्होंने कहा कि नियमों को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए ।
पीठ ने कहा कि हम प्रत्यर्थियों को दो सप्ताह का समय देते हैं कि वे इस अदालत के समक्ष उन नियमों को सीलबंद लिफाफे में रखें जो इस तथ्य की परवाह किए बिना बनाए गए हैं कि उन्हें संसद के सदनों के समक्ष रखा गया है या नहीं ।
लक्ष्मीनारायणन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने कहा कि नए नियम लागू होने तक पुराने नियम काम कर रहे हैं ।
श्रीवास्तव ने कहा कि इसका समाधान यह है कि इस अदालत को एक मजबूत और प्रभावी नियामक तंत्र होने पर विचार करना चाहिए जो स्वतंत्र हो ।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख निर्धारित की ।
15 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हवाई किराए को कुछ तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए और केंद्र से यात्रियों को राहत प्रदान करने को कहा ।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि 2024 का नया अधिनियम जनवरी 2025 में लागू हुआ था और संबंधित नियम तैयार किए जाने की प्रक्रिया में थे ।
पिछले साल 17 नवंबर को शीर्ष अदालत ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग करने वाली लक्ष्मीनारायणन की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था ।
23 फरवरी को केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।
जनवरी में मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हवाई किराए में अप्रत्याशित उतार - चढ़ाव में हस्तक्षेप करेगी और त्योहारों के दौरान अत्यधिक वृद्धि को चिह्नित करेगी ।
शीर्ष अदालत ने विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि को दोहन करार दिया था और केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( डीजीसीए ) से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था ।
याचिका में दावा किया गया है कि सभी निजी विमानन कंपनियों ने बिना किसी विश्वसनीय औचित्य के इकोनॉमी श्रेणी के यात्रियों के लिए मुफ्त चेक - इन बैगेज भत्ते को 25 किलोग्राम से घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया है, जिससे टिकट सेवा का पहले का हिस्सा एक नई राजस्व धारा में बदल गया है ।
इसने कहा कि चेक - इन के लिए केवल एक टुकड़े की अनुमति देने की नई नीति और उन यात्रियों को किसी भी छूट के मुआवजे या लाभ की अनुपस्थिति जो चेक - इन सामान का लाभ नहीं उठाते हैं, इस उपाय की मनमाने और भेदभावपूर्ण प्रकृति को दर्शाती है ।
याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान में किसी भी प्राधिकरण के पास हवाई किराए या सहायक शुल्क की समीक्षा करने या उसे सीमित करने की शक्ति नहीं है, जिससे विमानन कंपनियां छिपे हुए शुल्कों और अप्रत्याशित मूल्य निर्धारण के माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण कर सकें ।
इसने यह भी कहा कि मनमाने ढंग से किराया वृद्धि में प्रकट होने वाली एयरलाइनों का अनियमित अपारदर्शी और शोषक आचरण - सेवाओं में एकतरफा कमी - जमीनी शिकायत निवारण और अनुचित गतिशील मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम की अनुपस्थिति नागरिकों के समानता के मौलिक अधिकारों - आवाजाही की स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन का सीधे उल्लंघन करती है ।
याचिका में कहा गया है कि नियामक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप मनमाने ढंग से किराया वृद्धि होती है, विशेष रूप से त्योहारों या मौसम के व्यवधानों के दौरान, जो गरीब और अंतिम समय के यात्रियों को असमान रूप से नुकसान पहुंचाते हैं ।
इसने कहा कि किराया एल्गोरिदम - सेवा निरंतरता और शिकायत तंत्र को रद्द करने की नीतियों को विनियमित करने में राज्य द्वारा निष्क्रियता इसके संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा है और तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप का आह्वान करती है ।
याचिका में यह भी कहा गया है कि एयरलाइनों को मांग के आधार पर कीमतें बढ़ाने से रोकने का कोई नियम नहीं है और उन्हें आवश्यक सेवाओं के तहत इस तरह की स्वतंत्रता की अनुमति देना अनुचित है ।
Get Swadesi News in your inbox
Top stories, mandi prices, weather alerts — once a day, in your language. Free, no spam.