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पटना की अदालत ने कोचिंग संस्थान में गोलीबारी मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

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पटना की अदालत ने कोचिंग संस्थान में गोलीबारी मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

**EDS: SCREENGRAB VIA PTI VIDEOS** Patna: Educator Faisal Khan, popularly known as 'Khan Sir', speaks to the media, in Patna, Wednesday, June 3, 2026. A coaching institute of Khan Sirwas was allegedly vandalised and pelted with stones in Patna. (PTI Photo) (PTI06_03_2026_000020B)

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पटनाः पटना की एक अदालत ने बुधवार को कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में शिक्षक फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्हें'खान सर'के नाम से जाना जाता है । आदेश की घोषणा 10 जुलाई को की जानी है । यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान में उपद्रवियों के एक समूह द्वारा कथित रूप से तोड़फोड़ की गई थी । घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर गोलीबारी करने का आरोप है । खान सर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, " अदालत ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और 10 जुलाई को अगली सुनवाई तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है । उन्होंने कहा कि खान सर के लिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम संरक्षण, जो पिछले आदेशों में सुनिश्चित किया गया था, आदेश घोषित होने तक लागू रहेगा । तिवारी ने कहा कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा उनके सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और उनके कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर अदालत में चर्चा की गई । उन्होंने जोर देकर कहा कि खान गोलीबारी की घटना में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे जो " निजी बचाव का मामला था " और उन्होंने जांच के सभी चरणों में पुलिस के साथ सहयोग किया ।

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