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मुफ्त शिक्षा योजना के तहत आने वाले ओडिशा के छात्रों को 75% उपस्थिति बनाए रखनी होगीः मंत्री

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मुफ्त शिक्षा योजना के तहत आने वाले ओडिशा के छात्रों को 75% उपस्थिति बनाए रखनी होगीः मंत्री

Odisha government

Editorial

भुवनेश्वर 14 जुलाई ( पी. टी. आई. ) ओडिशा सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2026 - 27 से'ज्ञानोदय शिक्षा रु समृद्धि'योजना लागू की है जिसे आमतौर पर केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा के रूप में जाना जाता है । उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने मंगलवार को कहा कि इस योजना के तहत आने वाले छात्रों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान 75 प्रतिशत कक्षा उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए । सूरज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना शैक्षणिक सत्र 2026 - 27 से प्रभावी हुई है ।'ज्ञानोदय'योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए, जिसमें असाधारण परिस्थितियों में 65 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है । मंत्री ने कहा कि उपस्थिति का सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित बायोमेट्रिक या अन्य डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा । उच्च शिक्षा विभाग के तहत इस योजना में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित नियमित स्नातक ( यू. जी. ) और स्नातकोत्तर ( पीजी. ) कार्यक्रमों में नामांकित योग्य छात्र शामिल होंगे । उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि यह योजना सार्वजनिक - निजी भागीदारी ( पीपीपी ) मोड के तहत पेश किए जाने वाले स्व - वित्तपोषण पाठ्यक्रमों - दूरस्थ शिक्षा - पत्राचार पाठ्यक्रमों - मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी, जिसमें बी. एड. एम. ई. डी. बी. एच. एड. आई. टी. ई. पी. एल. एल. बी. एल. एम. बी. ए. बीए. बी. सी. ए. एमबीए. एम. ए. और इसी तरह के अन्य पाठ्यक्रम शामिल हैं । उन्होंने कहा कि यह राज्य में काम करने वाले निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी लागू नहीं होगा । उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को छात्र शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली ( एसएएमएस ) के माध्यम से एक योग्य नियमित यूजी या पीजी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए । उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क और प्रवेश के समय संस्थानों द्वारा एकत्र किए गए अन्य सभी शुल्क का वहन करेगी । सूरज ने स्पष्ट किया कि सभी पात्र छात्रों को ऐसे सभी प्रवेश - संबंधी शुल्कों से छूट दी जाएगी । उच्च शिक्षा संस्थान योजना के तहत आने वाले छात्रों से ऐसी कोई शुल्क नहीं लेंगे । छात्रों को केवल निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा । उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्वीकृत वित्तीय सहायता किश्तों में जारी करके पात्र संस्थानों को प्रतिपूर्ति करेगी । उन्होंने कहा कि राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय - सरकारी कॉलेज और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेज ज्ञानोदय योजना के तहत आने वाले पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना को संशोधित या संशोधित नहीं कर सकते हैं । उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026 - 27 के लिए एसएएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई शुल्क संरचना लागू रहेगी । शुल्क विनियमन से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय शुल्क विनियमन समिति का गठन किया जाएगा । असाधारण मामलों में संस्थान शुल्क संशोधन के लिए समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । हालांकि मंत्री ने बताया कि किसी भी संस्थान के सिंडिकेट या शासी निकाय के पास अब स्वतंत्र रूप से अनुमोदित शुल्क संरचना को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा । उन्होंने यह भी कहा कि जिन छात्रों ने पहले ही शुल्क का भुगतान कर दिया है, उन्हें समय आने पर धनवापसी मिल जाएगी । सूरज ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एन. ई. पी. 2020 ) और ज्ञानोदय योजना का प्रभावी कार्यान्वयन विकसित ओडिशा 2020 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । " इस योजना से स्कूल छोड़ने की दर में कमी आने और राज्य भर में उच्च शिक्षा तक पहुंच में काफी सुधार होने की उम्मीद है । यह ओडिशा के सभी हिस्सों से न्यायसंगत शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए " सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए उच्च शिक्षा " के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा ।

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