मुंबई 8 जुलाई ( पीटीआई ) महाराष्ट्र सरकार ने 10 नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो पांच मौजूदा कॉलेजों की प्रवेश क्षमता से दोगुना है और आठ सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी ( जीएनएम ) कॉलेजों को बीएससी नर्सिंग संस्थानों में अपग्रेड करने का फैसला किया है ।
मंत्री ने अपने विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव ( जी. आर. डब्ल्यू. ) का हवाला देते हुए विधानसभा को बताया कि बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के कारण राज्य में कुशल नर्सों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नर्सिंग शिक्षा में विस्तार किया जा रहा है ।
सरकार के अनुसार 2025 में महाराष्ट्र में 2,17,640 पंजीकृत नर्सें थीं, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा कार्यबल अपर्याप्त था ।
मंत्री ने कहा कि चंद्रपुर सिंधुदुर्ग यवतमाल अलीबाग ( रायगढ़ रत्नागिरी अमरावती धाराशिव गढ़चिरौली पालघर और अहिल्यानगर ) में 100 छात्रों के प्रवेश के साथ 10 नए सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे ।
जी. आर. ने कहा कि नए कॉलेजों के लिए 334.8 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी गई है । उनमें से तीन - यवतमाल चंद्रपुर और सिंधुदुर्ग - को भी एक नर्सिंग शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय सहायता मिलेगी ।
इस निर्णय के तहत मुंबई के जी. टी. अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल में स्थित आठ सरकारी जी. एन. एम. कॉलेजों धुले सोलापुर अंबाजोगाई ( बीड जिला अकोला नागपुर और सांगली ) को 100 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में उन्नत किया जाएगा ।
राज्य सरकार ने कहा कि इनमें से प्रत्येक कॉलेज को स्कूल ऑफ नर्सिंग से कॉलेज ऑफ नर्सिंग योजना के तहत 7 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी ।
सरकार ने मुंबई - नागपुर - छत्रपति संभाजीनगर - पुणे और नांदेड़ में मौजूदा सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 करने की भी मंजूरी दी है । जीआर ने कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपकरणों के लिए लगभग 68.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।
जी. आर. ने कहा कि कुल मिलाकर सरकार ने केंद्रीय सहायता को समायोजित करने के बाद 491.91 करोड़ रुपये के राज्य बजट प्रावधान के साथ विस्तार कार्यक्रम के लिए 558.71 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । इसने सालाना 12.58 करोड़ रुपये के अनुमानित आवर्ती व्यय को भी मंजूरी दी है और संस्थानों के लिए आवश्यक शिक्षण और गैर - शिक्षण पदों के सृजन को मंजूरी दी है
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