नई दिल्ली 16 जुलाई ( पीटीआई ) मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रायपुर के एक आदेश को चुनौती देगी, जिसने कंपनी को ईंधन संदूषण का हवाला देते हुए एक ग्राहक के वाहन को एक नए ई20 संगत वाहन से बदलने का निर्देश दिया था ।
मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में कहा कि मामले में कार एक ई20 - संगत कार थी जो पूरी तरह से ई20 ईंधन को संभालने के लिए सुसज्जित थी और ग्राहक के वाहन से एकत्र किए गए ईंधन में संदूषण के सबूत हैं ।
" हमें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रायपुर के एक आदेश के बारे में पता चला है जिसमें मारुति सुजुकी को ग्राहक के वाहन को एक नए ई20 - संगत वाहन से बदलने का निर्देश दिया गया है ।
इस मामले में कार एक E20 संगत कार थी जो पूरी तरह से E20 ईंधन को संभालने के लिए सुसज्जित थी और इसलिए मालिक की नियमावली में इसका खुलासा किया गया था ।
कंपनी ने कहा, " ग्राहक के वाहन से एकत्र किए गए ईंधन में संदूषण के प्रमाण हैं. कई अन्य प्रासंगिक तथ्य भी आदेश में प्रतिबिंबित नहीं हुए हैं । "
बयान में आगे कहा गया है, " मारूति सुजुकी कानून के अनुसार उचित उच्च मंच के समक्ष विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी । कंपनी मजबूत इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं और प्रणालियों के माध्यम से गुणवत्ता सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ।
रिपोर्टों के अनुसार उपभोक्ता अदालत ने उस ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसने इथेनॉल - मिश्रित पेट्रोल से जुड़े बार - बार इंजन की समस्याओं का आरोप लगाया था और मारुति सुजुकी को शिकायतकर्ता के ग्रैंड विटारा को एक नए ई20 - संगत मॉडल से बदलने या खरीद मूल्य वापस करने का निर्देश दिया था ।
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