एक सरकारी वकील ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने अपने डेढ़ साल के भतीजे की बार - बार जमीन के खिलाफ आलोचना करके हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है ।
जिला सरकार के वकील राजीव उपाध्याय के अनुसार अदालत ने गुरुवार को विराज को दोषी ठहराया और शुक्रवार को सजा की घोषणा की ।
मामले का विवरण प्रदान करते हुए उपाध्याय ने कहा कि 30 मई को विराज बमाई ( अरांव पुलिस थाना क्षेत्र के तहत ) के निवासी अपनी साली रति से मिलने गए, जो शिकोहाबाद में अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी ।
विराज ने कथित तौर पर उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा था जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था. नतीजतन उसने अपने भतीजे आरव को बार - बार जमीन पर गिराकर उसकी हत्या कर दी ।
उसने बच्चे के शव को भी अपने कंधे पर ले लिया । जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो विराज ने शव को छोड़ दिया और भाग गया ।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र दायर किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी गवाहों की गवाही केवल छह दिनों में दर्ज की जाए ।
अभियोजन पक्ष की ओर से तेरह गवाह पेश हुए जबकि बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह पेश किया ।
जिला और सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद डॉ. बब्बू सारंग ने मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की और आरोपी जितेंद्र पाठक उर्फ विराज को मौत की सजा सुनाई ।
विराज ने पुलिस को बताया था कि वह अपने भाई की पत्नी से शादी करना चाहता था और बेटा इसके लिए एक बाधा था ।
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