कोट्टायम ( केरल ) एक स्थानीय अदालत ने एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को अपने स्कूटर पर जबरन चढ़ाने के बाद उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करने के लिए एक 38 वर्षीय व्यक्ति को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।
अदालत ने दोषी पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए ।
यह आदेश चंगनासेरी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश रंजीत कृष्णन द्वारा 2023 में चंगनासेरी पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में पारित किया गया था ।
दोषी की पहचान चेथीपुड़ा के वेरूर गांव के निवासी शेरिफ के रूप में हुई है ।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह जैनुद्दीन का बेटा है और इनाचिरा कुरिश के पास पुरक्कडवु में वडक्केकरा जमात मस्जिद क्वार्टर में किराए पर रह रहा था ।
राज्य की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता पी. एस. मनोज ने मामला प्रस्तुत किया । अभियुक्त का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और मुकदमे के दौरान 25 गवाहों से पूछताछ की ।
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