मुंबई 19 जुलाई ( पीटीआई ) महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक आदेश के अनुसार अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा विश्व कप फाइनल की स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए राज्य भर के लाइसेंस प्राप्त होटलों के रेस्तरां और बार को सोमवार को सुबह 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है ।
गृह विभाग ने शनिवार को नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया ( एन. आर. ए. आई. मुंबई ) के अनुरोध के बाद निर्देश जारी किया, जिसमें फाइनल की रात को आतिथ्य प्रतिष्ठानों के लिए संचालन के घंटे बढ़ाने की मांग की गई थी ।
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि छूट केवल फीफा विश्व कप फाइनल के लिए और केवल लाइसेंस प्राप्त होटलों के रेस्तरां और बार पर लागू होगी ।
सरकार ने प्रतिष्ठानों को यातायात की भीड़ को रोकने और अपने परिसर में और उसके आसपास कानून - व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त निजी सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया ।
इसने चेतावनी दी कि किसी भी अप्रिय घटना या कानून के उल्लंघन से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
आदेश में प्रतिष्ठानों को उत्पाद शुल्क विभाग और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सभी लाइसेंस शर्तों और निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है । इसने स्पष्ट किया कि विस्तारित समय लाइसेंस प्राप्त होटलों, रेस्तरां और बार के अलावा किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगा ।
जिला प्रशासनों और पुलिस को आदेश का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जबकि सभी प्रतिष्ठानों को सुबह 4 बजे के तुरंत बाद संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं ।
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