नई दिल्ली 6 जुलाई ( पीटीआई ) हवाई अड्डा शुल्क नियामक ए. ई. आर. ए. के प्रमुख हवाई अड्डों पर घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट बढ़ाने की संभावना नहीं है ।
विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण ( ए. ई. आर. ए. ) ने 7 अप्रैल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर पश्चिम एशिया की उथल - पुथल के मद्देनजर सभी घरेलू उड़ानों के लिए तीन महीने की छूट की घोषणा की ।
सूत्रों ने सोमवार को कहा कि हवाई अड्डे के संचालकों को कम लैंडिंग और पार्किंग शुल्क के संबंध में कोई विस्तार आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और छूट समाप्त हो गई है ।
इस मुद्दे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है ।
ए. ई. आर. ए. ने 7 अप्रैल को अपने आदेश में कहा था कि लैंडिंग और पार्किंग शुल्क ( सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर वैमानिकी शुल्क का हिस्सा ) मौजूदा शुल्क से 25 प्रतिशत कम किया जाएगा । यह कमी तुरंत प्रभावी होगी और तीन महीने की अवधि के लिए सभी घरेलू उड़ानों पर लागू होगी ।
उचित विचार के बाद प्राधिकरण ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है ।
पिछले महीने निजी हवाई अड्डों के संगठन ए. पी. ए. ओ. ने मंत्रालय से तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद घरेलू उड़ानों के लिए कम लैंडिंग और पार्किंग शुल्क को बंद करने और हवाई अड्डे के संचालकों को एयरलाइनों से पूर्व निर्धारित शुल्क की वसूली करने की अनुमति देने का आग्रह किया था ।
Get Swadesi News in your inbox
Top stories, mandi prices, weather alerts — once a day, in your language. Free, no spam.