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केरल उच्च न्यायालय ने ओमन चांडी के पूर्व निजी कर्मचारियों को सौर घोटाले के अभियुक्तों की सूची से हटाया

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केरल उच्च न्यायालय ने ओमन चांडी के पूर्व निजी कर्मचारियों को सौर घोटाले के अभियुक्तों की सूची से हटाया

Kerala High court

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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओमन चांडी के तत्कालीन निजी कर्मचारी टेनी जोपेन को सौर घोटाले के मामले में अभियुक्तों की सूची से हटा दिया । उनके वकील सोनिया एम ने कहा कि न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने जोप्पेन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उनके खिलाफ आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी । वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता श्रीधरन नायर द्वारा अदालत को यह बताने के बाद कि उनके बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है, जोपेन को अभियुक्तों की सूची से हटा दिया गया था । विस्तृत आदेश का इंतजार है । सौर घोटाले का मामला आरोपी सरिता एस नायर और बीजू राधाकृष्णन द्वारा कई लोगों को रियायती कीमतों पर सौर ऊर्जा समाधान की पेशकश करके और फिर उनसे धन एकत्र करने के बाद उस वादे को पूरा करने में विफल रहने से संबंधित है । जोप्पेन पर श्रीधरन नायर से 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने में सरिता और राधाकृष्णन की सहायता करने का आरोप था ।

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