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जम्मू - कश्मीरः एन. डी. पी. एस. मामले में श्रीनगर में 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई

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जम्मू - कश्मीरः एन. डी. पी. एस. मामले में श्रीनगर में 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई

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श्रीनगरः पुलिस ने शनिवार को श्रीनगर में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक आरोपी के 1.2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया । पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आठ मरले जमीन पर बना यह घर सिख बाग लाल बाजार के निवासी ज़मीन मखदुमी का है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1.2 करोड़ रुपये से अधिक है । उन्होंने कहा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन लाल बाजार में दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई । प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि संपत्ति एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 - एफ के प्रावधानों के तहत कुर्की के लिए उत्तरदायी थी, जिसके बाद सक्षम कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई थी । उन्होंने कहा कि कुर्की की कार्यवाही कार्यकारी मजिस्ट्रेट ईदगाह की उपस्थिति में और कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से की गई ।

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