महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने गुरुवार को चेतावनी दी कि सरकार पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
विधानसभा में संतोष दानवे ( भाजपा ) द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में नाइक ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और पुराने और दुर्लभ पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया है ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 29 अप्रैल 2026 को जारी एक शुद्धिपत्र के माध्यम से पेड़ों की कटाई की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या को 11 से घटाकर केवल पांच कर दिया है । सरकारी और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अनुमोदन अवधि भी 15 दिनों तक सीमित कर दी गई है ।
मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अनियमितताओं की किसी भी शिकायत की जांच करेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
महाराष्ट्र पेड़ों की कटाई ( विनियमन अधिनियम 1964 ) का उल्लेख करते हुए नाइक ने कहा कि कानून की धारा 3 के तहत उन कटाई के स्थान पर नए पेड़ लगाना अनिवार्य है ।
धारा 3 के तहत वन अधिकारियों को भूमि मालिकों या निवासियों से वृक्षारोपण लागत की वसूली करने का अधिकार है यदि वे प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहते हैं । उन्होंने विधानसभा को बताया कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों से उपक्रम भी प्राप्त किए जा रहे हैं ।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वृक्षारोपण की निगरानी और वन क्षेत्र का आकलन करने के लिए उन्नत अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उपयोग करेगी ।
नाइक ने जोर देकर कहा कि राज्य भर में विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में वृक्ष आच्छादन बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा, जबकि राजस्व जनजातीय विकास और वन विभागों के समन्वय से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा ।
ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने जोर देकर कहा कि बड़े पैमाने पर वनीकरण समय की आवश्यकता है ।
उन्होंने कहा कि सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है, जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और तेजी से बढ़ते फूलों के पौधे से इथेनॉल उत्पादन की खोज कर रही है ।
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