New Delhi, Jul 13: Security personnel outside Karkardooma Court after Tahir Hussain and four others were convicted in the 2020 murder of IB officer Ankit Sharma.
Editorial
नई दिल्ली 13 जुलाई ( पीटीआई ) आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 में खुफिया ब्यूरो ( आईबी ) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में दोषी ठहराया गया, जब दिल्ली की एक अदालत ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत 110 अभियोजन गवाहों में से 91 से पूछताछ की ।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने दिन में पहले फैसला सुनाया । मामले में आरोप 17 मार्च 2023 को बनाए गए थे ।
अदालत ने हुसैन नाज़ीम कासिम जावेद और अनस को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया, जिसमें 307 ( हत्या ), 148 ( घातक हथियार से दंगा ) और 147 ( दंगा करने के लिए सजा ), 188 ( लोक सेवक द्वारा आदेश की अवज्ञा ) और 365 ( अपहरण ) शामिल हैं ।
अधिकारी ने बताया कि सजा की मात्रा अलग से तय की जाएगी ।
अदालत ने छह अन्य अभियुक्तों - मुंतज़िम उर्फ मूसा शोएब आलम हुसैन समीर गुल्फम और फिरोज को बरी कर दिया ।
पुलिस के अनुसार 25 फरवरी 2020 को चांद बाग क्षेत्र में नागरिकता ( संशोधन ) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर - पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान शर्मा की हत्या की गई थी ।
अगले दिन उसका शव पास के नाले से बरामद किया गया जिसके बाद उसके पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई ।
जाँच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की गई थी जिसने हुसैन सहित 11 अभियुक्तों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया, जो उस समय आम आदमी पार्टी ( एएपी ) के पार्षद थे ।
अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने 3 जून 2020 को 648 पन्नों का मुख्य आरोप पत्र दायर किया, जिसके बाद जांच के दौरान छह पूरक आरोप पत्र दायर किए गए ।
विस्तृत फैसले का इंतजार है । अदालत दलीलें सुनने के बाद सजा की मात्रा पर एक अलग आदेश पारित करेगी ।
पुलिस ने कहा कि आईबी सुरक्षा सहायक शर्मा की हत्या फरवरी 2020 के उत्तर - पूर्वी दिल्ली दंगों से उत्पन्न होने वाले सबसे हाई - प्रोफाइल मामलों में से एक थी ।
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